फर्जी SC-ST मुकदमा दर्ज करवाने वालों पर होगी अब करवाई – DGP बिहार
बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एससी एसटी मामले में दर्ज कराई जा रही फर्जी केसेस पर अपना बयान दिया है |डीजीपी बिहार के अनुसार यदि कोई मामला एसटीएससी से संबंधित है और जांच में गलत पाया जाता है तो झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने यह बात पुलिस मुख्यालय पटेल भवन में आयोजित कार्यशाला के दौरान बताइ |
गौरतलब है कि बिहार राज्य में एससी एसटी अधिनियम के तहत पहले जहां हर साल लगभग 3000 मामले दर्ज होते थे , अब यह दोगुनी से भी अधिक 7000 के आंकड़े तक प्रतिवर्ष पहुंच गई है और यह उछाल पिछले तीन-चार वर्षो में देखने को मिला है |
बिहार देश का पहला राज्य जहां हर जिले में है एससी एसटी थाना
बिहार भारत का पहला राज्य है जहां बिहार के 40 पुलिस जिलों में जिलों मुख्यालय में एससी एसटी थाना का निर्माण किया गया है |हालांकि कोई पीड़ित व्यक्ति एससी एसटी मामलों से संबंधित आवेदन अपने नजदीकी स्थानीय थाना में भी दे सकता है या फिर जिले में कार्यरत एससी एसटी थाना में भी दे सकता है |
एससी एसटी मामलों में कांड दर्ज करने के 60 दिन के अंदर जांच का कार्यभार समाप्त कर चार्ज शीट और कांड दैनिकी माननीय न्यायालय में अनुसंधानकर्ता को सौंप देने होती है | एससी एसटी मामलों में मुआवजा का भी प्रावधान है जो अलग-अलग स्तर पर पीड़ित व्यक्ति को सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है |