Uttar Pradesh: CM योगी का आदेश नवरात्रि के दौरान प्रदेश में नहीं खुलेंगे अवैध बूचड़खाने

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में चैत्र नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं. (CM Yogi Adityanath) ने नौ दिनों के नवरात्रि के दौरान सभी अवैध बूचड़खाने बंद करने और धार्मिक स्थलों के आसपास 500 मीटर के दायरे में मीट-मछली और नॉनवेज दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है.

6 अप्रैल को रामनवमी के त्योहार के दिन पशु वध और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी. इसके अलावा, इन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं. इसमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे.

नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और नगर आयुक्तों को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, 6 अप्रैल को राम नवमी के दिन पूरे प्रदेश में पशु वध और मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ‘उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959’ और ‘खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं 2011’ के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का यह निर्णय धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने और अवैध बूचड़खानों पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से लिया गया है।

इन आदेशों के तहत, धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी, और अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद किया जाएगा। यह प्रतिबंध नवरात्रि के आखिरी दिन, 6 अप्रैल तक लागू रहेगा।

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