मोटरसाइकिल पर चालक या पिछली सवारी बिना हेलमेट के, जानिए क्या है जुर्माना के प्रभाव 

मोटरसाइकिल पर चालक या पिछली सवारी बिना हेलमेट के, जानिए क्या है जुर्माना के प्रभाव 

मोटरसाइकिल अधिनियम 1988 (संशोधन अधिनियम 2019) की धारा 194 D के अनुसार मोटरसाइकिल ड्राइवर एवं पिछली सवारी की के द्वारा सर की सुरक्षा पहनावा को ना पहनने के लिए सुरक्षा के उपाय के उल्लंघन के लिए दंड का वर्णन किया गया है इसके अनुसार जो कोई मोटर यान अधिनियम की धारा 129 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के परिणाम स्वरुप कोई मोटरसाइकिल चलाता है अर्थात मोटरसाइकिल चालक या उस पर बैठने वाली पिछली सवारी बिना हेलमेट के सवारी करती है तो वह ₹1000 के दंड से दंडनीय होगा एवं चालक की ड्राइवरी लाइसेंस 3 माह की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा |

मोटरयान अधिनियम की धारा 129 क्या है?

मोटरयान अधिनियम की धारा 129 ड्राइवर एवं पिछली सवारी के लिए सुरक्षा उपाय का वर्णन करती है इसके तहत दो पहिए वाले मोटरसाइकिल का ड्राइवर मोटरसाइकिल पर स्वयं अपने या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जब किसी सार्वजनिक स्थल पर हो तो वह भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हेलमेट पहनेगा ताकि किसी दुर्घटना की दशा में मोटरसाइकिल का चालक या उस पर सवार करने वाला व्यक्ति शारीरिक क्षति से काफी हद तक सुरक्षित रह सके, धारा में इस बात का भी उल्लेख है कि व्यक्ति के सिर पर यह हेलमेट सुरक्षित रूप से सर के पहनने में लगे हुए बंधक या स्ट्रैप से कस कर बांधा हुआ हो |
परंतु इस धारा के उपबंध ऐसा व्यक्ति जो कि सिख समुदाय से है और जब वह सार्वजनिक स्थान पर मोटरसाइकिल चला रहा है या उस पर सवारी कर रहा है और ऐसी स्थिति में पगड़ी धारण कर रहा है तो यह उस पर लागू नहीं होगा |
आजकल सड़क सुरक्षा में किए जा रहे जागरूकता पर इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है की माता-पिता या गार्जियन अपने बच्चों को वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग एवं इसकी अनिवार्यता के बारे में बताएंगे क्योंकि अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो यह काफी चिंताजनक है | नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार 2020 में दो पहिया वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों में से कुल 30% लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था वही बिहार राज्य पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 2021 में दो पहिया वाहन दुर्घटनाओं में हुई मौतो मामले में मे लगभग 35% लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था |

क्यों आवश्यक है? हेलमेट पहनना

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि दो पहिया वाहन एवं उस पर बैठे पिछली सवारी के लिए हेलमेट पहनना कितना अनिवार्य है वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग दुर्घटना के दौरान मृत्यु की संभावना को कम करता है एवं चोटो से बचाव करता है साथ ही साथ व्यक्ति के आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों को विकृत होने से भी बचाता है | क्योंकि एक सड़क दुर्घटना मे हुई किसी व्यक्ति की जीवन की छति या शारीरिक अपंगता भारत के किसी मध्यम वर्गीय परिवार को गरीबी के दरवाजे तक ला खड़ा करने के लिए पर्याप्त है |

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